OTHERS

चाैकीदार के हत्या मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास

 

बीआर दर्शन | बक्सर

हत्या के मामले में मंगलवार को प्रधान जिला एवं जिला सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषी पाकर पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि 24 अक्टूबर 87 को ब्रह्मपुर बाजार में जमकर फायरिंग हुई थी। जिसमें चौकीदार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी। गाेलीबारी मामलें में कई लोग घायल हो गए थे। उक्त मामले में दो प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी। जिसमें एक प्राथमिकी मारकंडेय सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई थी वहीं दूसरा प्राथमिकी चौकीदार भृगुनाथ के द्वारा दर्ज कराया गया था। दोनों मुकदमों को संयुक्त रूप से एक साथ सुनवाई की गई। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपितों को दोषी पाया। न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने अभियुक्तों को अलग- अलग धाराओं में सज़ा सुनाई। काेर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह एवं जितेंद्र चौरसिया को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं एक मामले में 10 साल सज़ा के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया आर्म्स एक्ट में सुरेन्द्र सिंह, शंभू सिंह, सतेन्द्र सिंह को 7 साल सज़ा के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। सभी सज़ाएं साथ -साथ चलेगी। बताया जा रहा है कि घटना के चार अन्य आरोपितों की मौत ट्रायल के दौरान ही हो थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button