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हत्या के मामले में पिता – पुत्र को आजीवन कारावास 

वर्ष 2019 में बटाई पर खेत को लेकर हुआ था विवाद

व्यवहार न्यायालय बक्सर

बीआर दर्शन। बक्सर

कोरानसराय थाना के लहना गांव में हुए आसकरन पासवान हत्या कांड में शुक्रवार को एडीजे प्रथम संदीप सिंह की कोर्ट ने आजीवन कारावास और आर्थिक जुर्माना की सज़ा सुनाई।

कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक कोरान सराय थाना क्षेत्र के लहना गांव धनराज पासवान और आसकरन पासवान जुलाई 2019 में बटाई पर लिए खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान आरोपित संजय दूबे और मंटू दूबे पहुंच गए। दोनों पक्षों में खेत को लेकर विवाद हुआ। विवाद में आरोपी पक्ष के द्वारा गोली चला दी गई। गोली लगने से आसकरन पासवान की मौत हो गई थी। धनराज ने स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ गवाहों को सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाया था। कोर्ट ने अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास के साथ आर्थिक जुर्माना लगाया है।

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