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पंचायत चुनाव में दूसरे के दरवाजे पर फायरिंग मामले में कोर्ट ने सुनाई सज़ा

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पवनी गांव में हुई थी फायरिंग की घटना मुखिया का चुनाव जीतने पर मारपीट के दौरान की गई थी फायरिंग 

 

बीआर दर्शन। बक्सर

पंचायत चुनाव में जीत के बाद दुसरे के दरवाजे पर फायरिंग करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया।

अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि 1जून 2016 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र पवनी गांव में मुखिया के चुनाव में विजयी होने पर गिरिजा देवी पति राम भजन सिंह एवं अन्य अभियुक्तों के साथ मजमा बनाकर निर्मल कुमार सिंह के घर के तरफ निशाना बनाकर हवाई फायरिंग की गई। निर्मल कुमार सिंह एवं उनके भतीजा के साथ गाली गलौज और मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था। मामले में सूचक निर्मल कुमार सिंह ने अमित यादव, गोरेलाल यादव, राम भजन सिंह, गिरिजा देवी, रूपा सिंह एवं कपिल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सभी को दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। अमित यादव एवं रूपा सिंह को आर्म्स एक्ट में 3 साल कारावास के साथ 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया वहीं गोरेलाल यादव, राम भजन सिंह, गिरिजा देवी एवं कपिल यादव को 2 वर्ष की सजा सुनाई ।

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