आर्म्स एक्ट में महिला तीन अभियुक्तों को तीन वर्षों का कारावास

बीआर दर्शन | बक्सर
आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी 11 दिवाकर राम की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में महिला समेत तीन लोगों को आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए तीन – तीन वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।



अभियोजन पदाधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि घटना 23 मार्च 2024 की है। घटना के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के सपही गांव के संजय यादव, विजय यादव और रुनी देवी के पास अवैध हथियार रखा है। पुलिस ने टीम गठित कर के छापामारी की उसके पास से एक देसी कट्टा, बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया था। विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाहों की गवाही, जब्त प्रदर्स, अभिलेख पर उपलब्ध कागजी साक्ष्य के अवलोकन एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। अभियुक्तों को 3 – 3 वर्ष कारावास के साथ हीं 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया । सभी सजा -साथ साथ चलेंगी।





