युवक पर जानलेवा हमले के अभियुक्त काे मिली दस वर्ष की सजा

बीआर दर्शन | बक्सर
जानलेवा हमले के मामले में गुरुवार काे जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश 3 संजीत कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद एक अभियुक्त को दोषी पाकर दस वर्ष कि सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया।
अपर लोक सुरेश सिंह ने बताया कि डुमरांव थाना के क्षेत्र के चिलहरी गांव में 12 जनवरी 19 को पुरानी रंजिश के मामले में विनोद कुमार सिंह के ऊपर गोली से जानलेवा हमला किया था। जिसमें काफी जख्मी हो गए थे। उनको इलाज के लिए पटना राजेश्वरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी मामले में सूचक विनोद सिंह ने अकाश कुमार उर्फ गोलू और अज्ञात पर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही एवं साक्ष्यों के आधार दोषी पाकर अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई अभियुक्त अकाश कुमार उर्फ गोलू को 307 में 10 वर्ष कारावास के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष सज़ा के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। सभी सज़ाए साथ – साथ चलेगी।