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महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी को 1 साल का सश्रम कारावास, 20 हजार का जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने महिला से दुर्व्यवहार के मामले में बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला से अभद्रता करने और जबरन घर में घुसने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है।

कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है। यहां साल 2022 में एक आपराधिक घटना घटी थी। ब्रह्मपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर बड़की नैनीजोर निवासी गोपाल राम के पुत्र यज्ञ नारायण राम के खिलाफ महिला से दुर्व्यवहार का एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

मुख्य अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और मजबूत चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। घर में अनाधिकृत रूप से घुसने के अपराध में 03 माह का सश्रम कारावास सुनाया गया है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मुख्य अभियोजक ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशानुसार दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

 

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