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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर

विशेष पाक्सो अदालत ने पाॅक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई हुई।सोमवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा की कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी छोटू कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 22 सितंबर 2023 की है, जो सिकरौल थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। पीड़िता जब स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में भदार गांव निवासी छोटू कुमार ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची जब काफी देर से रोते हुए घर पहुंची, तो उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। बदहवास बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल सिकरौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोषी छोटू कुमार को उम्रकैद के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा, एक अन्य धारा में उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। हालांकि, न्यायधीश ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

न्यायालय ने पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे हुए मानसिक और शारीरिक आघात की भरपाई के लिए ‘प्रतिकर योजना’ के तहत 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का आदेश प्रशासन को जारी किया है।

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