OTHERS

एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्षाें के बाद अभियुक्त काे मिला 65 दिन की सजा

 

बीआर दर्शन | बक्सर

एनडीपीएस एक्ट के मामले में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह, प्रधान अपर जिला सत्र न्यायाधीश 5 संजीत कुमार सिंह और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश 11 साेनेलाल रजक की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहाें के आधार पर आराेपिताें काे एनडीपीएस एक्ट का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्ताें काे सजा के साथ जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 2024 को नैनीजाेर थाना क्षेत्र के महुअार गांव के राजेन्द्र खरवार काे इटाढ़ी गुमटी के समीप मुफस्सिल थाना पुलिस ने 10 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने अभियुक्त काे दाे माह 7 दिन का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। 26 अप्रैल 2022 काे टाउन थाना पुलिस ने भराैली के भुनाल गाेस्वामी काे सेण्डिगेट के समीप से 6 पुड़िया हेराेइन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले में प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 संजीत कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त काे 7 माह चार दिन की सजा सुनाई। वहीं 18 अप्रैल 2005 काे ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के बगेन रोड में राजेंद्र प्रसाद की लिट्टी दुकान से ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के भरखरा गांव के जनार्दन पाठक काे 28 पुड़िया गांजा के साथ ब्रह्मपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में प्रधान अपर जिला सत्र न्यायाधीश 11 सोनेलाल रजक ने अभियुक्त काे दोषी पाकर 65 दिन की सजा सुनाई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button