विवाहिता की हत्या में ससुर और देवर को मिली सज़ा, पति बरी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाया फैसला अप्रैल 2015 को ससुराल में हुई थी हत्या
बीआर दर्शन। बक्सर
दहेज हत्या मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में ससुर और देवर को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सात वर्षों के कारावास की सजा सुनाई। हत्या मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने निर्दोष करार। उसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया।
अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि अप्रैल 2015 में औद्योगिक थाना क्षेत्र के दहिवर गांव निवासी कंचन की शादी बगेन गोला थाना क्षेत्र के एकरासी गांव निवासी महेश सेठ के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग सोने की अंगूठी को लेकर प्रताड़ित करते थे। शादी के वर्ष ही एक दिन सूचना मिली कि कंचन ने अपने कमरे को बंद कर रस्सी से फांसी लगा ली है। मृतका के मायके वालों ने इसे दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में मृतका के पति महेश सेठ उर्फ राजेश सेठ, सास सुनीता देवी ससुर त्रिलोकी सेठ एवं देवर सूरज उर्फ तूफान सेठ को आरोपी बनाया गया था।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस की रिपोर्ट देखने तथा गवाहों के बयान सुनने के बाद मृतका का पति महेश सेठ निर्दोष पाया। घटना के समय वह दिल्ली में नौकरी कर रहा था। सास सुनीता देवी, ससुर त्रिलोकी सेठ एवं देवर सूरज उर्फ तूफान सेठ को हत्या में शामिल पाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान ही सास की मृत्यु हो गई है।