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चोरी के दौरान जानलेवा हमले के आरोपी को मिली छह वर्ष की सजा

वर्ष 2015 में चोरी करने के दौरान चोरों ने मारपीट कर किया था जख्मी इलाज के दौरान वाराणसी में हो गई थी दुकानदार की मौत

प्रतिकात्मक फोटो

बीआर दर्शन। बक्सर

चोरी के दौरान दुकानदार पर हमला करने और बाद में दुकानदार की मौत मामले में सोमवार को जिला जज अंजनी कुमार सिंह के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को घटना का दोषी पाते हुए छह वर्ष सश्रम कारावास और तीन हजार रूपए का आर्थिक दंड लगाया है।

अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा और विवेकानन्द द्विवेदी ने बताया कि डुमरांव थाना क्षेत्र के नंदन गांव के श्री भगवान साह चुरामनपुर गांव में कबाड़ी का कारोबार करते थे। वर्ष 2015 में चोरी करने की नीयत से कुछ लोग कबाड़ी की दुकान में प्रवेश कर गए। इसी दौरान दुकानदार चोरों का विरोध करने लगे। चोरों ने विरोध कर रहे दुकानदार को मारपीट कर जख्मी कर दिया था। जख्मी दुकानदार की मौत इलाज के क्रम में वाराणसी में हो गया था। पुलिस ने मामले में कोरान सराय गांव के जोखन नाई उर्फ अवध बिहारी प्रसाद के पुत्र मुन्ना नाई उर्फ मुन्ना प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने मामले में आरोपी को घटना का दोषी मानते हुए हैं सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को छह वर्ष की सजा और तीन हजार रूपए का अर्थ दंड लगाया है।

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