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हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

हत्या के एक मामले में मंगलवार को एडीजे प्रथम उदय प्रताप सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों को सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के आरोपी को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया कि बगेन गोला थाना क्षेत्र के भदवर गांव में 30 अप्रैल 2002 को नाली के पानी के विवाद में मारपीट में मेघनाथ राम गंभीर रूप से जख्मी हो गया था जिनकी मौत घटनास्थल ही हो गई थी।

मामले को लेकर सुचक अयोध्या राम ने बगेन गोला थाना में रामेश्वर राम, खखनु राम व सहबीर राम प्राथमिक की दर्ज कराई। ट्रायल के दौरान खखनु राम व सहबीर राम की मौत हो गई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी रामेश्वर राम को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया सुनाई। जुर्माना नहीं देने 6 माह अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

 

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