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आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की कारावास, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी रंजना दुबे की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।



अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि 5 जून 2004 को सिकरौल थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान विजय शंकर पान्डेय पिता सुखदेव पान्डेय के पास से एक देशी बन्दुक व एक पिस्तौल और कारतुस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के अधार पर आरोपी को आर्म्स एक्ट समेत दो मामलों में दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों मामलों में तीन – तीन वर्ष की कारावास और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।





