Uncategorized

हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना 

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

शहर के शांतिनगर मोहल्ले में 23 जुन 2022 को मारपीट में हुए युवक की हत्या के मामले में एडीजे 8 सुनील कुमार सिंह के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हत्या के आरोपी महिला को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त सीमा देवी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने तीन माह अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि शहर के शांति नगर मोहल्ले में रामाश्रय चौहान के पुत्र गुड्डू चौहान को मोहल्ले के ही सीमा देवी ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए लाठी – डंडे से मारने लगी। युवक के सिर पर गंभीर चोट लगने से जख्मी हो गया। युवक को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई थी। मामले को लेकर मृतक के पिता ने टाउन थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी महिला सीमा देवी को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त महिला को सज़ा सुनाई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button