4 लीटर शराब तस्करी मामले में युवक को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब तस्करी के एक मामले में विशेष उत्पाद कोर्ट-2 एडीजे सोनेलाल रजक ने जिले के न्यायिक इतिहास की सबसे कठोर सजाओं में से एक सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।



विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा तथा श्याम श्रीचंद्र ने बताया कि मामला 28 जनवरी 2026 का है। उस दिन शाम करीब छह बजे वीर कुंवर सिंह सेतु स्थित उत्पाद चेक पोस्ट पर एक युवक की जांच की गई थी। युवक भरौली की ओर से पैदल आ रहा था। तलाशी के दौरान उसकी कमर के ऊपर शरीर पर टेप से बांधकर रखी गई 8 पीएम रम की 180 मिलीलीटर वाली 23 बोतलें बरामद हुई थीं। बरामद शराब की कुल मात्रा 4.140 लीटर थी। उत्पाद विभाग की टीम में सहायक अवर निरीक्षक बसंती कुमारी, मध्य निषेध सिपाही सौरभ सिंह और गृह रक्षक अनिल कुमार शामिल थे। गिरफ्तार युवक शहर के सिविल लाइन निवासी दीनानाथ मिश्रा के 19 वर्षीय पुत्र मनु मिश्रा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजकों के अनुसार, गिरफ्तारी से लेकर सजा तक की पूरी प्रक्रिया महज तीन महीने के भीतर पूरी हुई। इसे उत्पाद अधिनियम के मामलों में त्वरित न्याय का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।





