आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त को दो वर्ष की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की कोर्ट में बुधवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे दो साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अभियुक्त पर कुल 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।



अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी व सहायक पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने बताया कि 26 अगस्त 23 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास हथियार है। पुलिस तलाशी के दौरान उसके पास से देसी पिस्टल बरामद हुआ पुलिस ने कृष्णा ब्रम्ह थाना क्षेत्र के अरियांव के महेश्वर प्रताप सिंह पिता उदय प्रताप सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया पुलिस ने चार्जशीट के बाद गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। न्यायाधीश देवेश कुमार ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को दो साल कारावास के साथ , 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दुसरे धारा में 6 माह व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया सभी सज़ा साथ साथ चलेगा। अपूर्वा सिंह ने कहा कि कोर्ट के द्वारा तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना अपराध नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।




