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कर्तव्य में लापरवाही पर इटाढ़ी थानाध्यक्ष का काेर्ट ने राेका वेतन

 

बीआर दर्शन | बक्सर

न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना इटाढ़ी थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया। विशेष पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने थानाध्यक्ष के वेतन राेकने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के मामले में थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के संतुस्ति काे लेकर एसपी और डीजीपी काे पत्र भेज दिया है।

काेर्ट सूत्राें से मिली जानकारी के मुताबिक इटाढ़ी थाना में एक नाबालिग के गलत नीयत से अपहरण करने का मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात भी सामने आई थी। पुलिस ने पीड़िता काे बरामद कर अपने कर्तव्य से ईतिश्री कर ली। काेर्ट मामले में थानाध्यक्ष से सीडीआर, एफएसएल रिपाेर्ट समेत अन्य बिंदुओं पर बार-बार जानकारी मांग रही थी। काेर्ट के आदेश काे नहीं मानने पर काेर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। काेर्ट के आदेश नहीं मानने और आदेशाें के अवहेलना करने वाले लापरवाह इटाढ़ी थानाध्यक्ष साेनु कुमार का वेतन काेर्ट ने राेक दिया। काेर्ट ने थानाध्यक्ष से कारणपृच्छा जारी करते हुए पूछा कि क्याें न अपने कर्तव्य में अभिरुचि न लेने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाए। जिसकी कापी एसपी और डीजीपी को निर्गत किया गया।

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