तीन वर्षीय मासूम के हत्यारे को आजीवन कारावास, मां काे दाे वर्ष

बीआर दर्शन | बक्सर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा की काेर्ट में शनिवार काे सुनवाई हुई। काेर्ट ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 17 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया लगाया वहीं दुसरे अभियुक्त काे दाे वर्ष की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 3 मई 20 को महेंद्र यादव का नाती घर के पास में खेल रहा था। देर शाम तक घर नहीं आया तो परिजनाें ने खोजबीन शुरू किेया। लेकिन बच्चा नहीं मिला। अगली सुबह पड़ाेसी राहुल सिंह बच्चा को लेकर आया। बच्चे को परिजन अस्पताल लेकर गए जहां डाक्टराें ने मृत घोषित किया। महेंद्र यादव ने सिमरी थाना में राहुल सिंह पिता कन्हैया सिंह और माता मीना देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। परिजनाें का कहना था कि आराेपित ने उनके बच्चे काे अगवा कर हत्या कर दिया। पुलिस खोजी कुत्ता के सहारे जांच किया। खोजी कुत्ता राहुल सिंह के दलान में गया जहां से बच्चे गले पहना हुआ माला बरामद हुआ था। वहीं घर में रखे फ्रीज के अन्दर से बच्चे का अंगुली मिला था। पुलिस की चार्जशीट के बाद कोर्ट ने त्वरित न्याय के तहत मुकदमा का सुनवाई किया। साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त राहुल सिंह को आजीवन कारावास के साथ सत्रह हजार रुपयों का जुर्माना लगाया। वहीं राहुल की मां मीना देवी को 2 साल की सजा सुनाई।