शराब ममला : उत्पाद अधीक्षक की जमानत याचिका हुई खारिज

बीआर दर्शन | बक्सर
उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक की जमानत आवेदन को विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। उत्पाद अधीक्षक के द्वारा पिछले दिनों जमानत आवेदन को काेर्ट दाखिल किया गया था। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। पूर्व में उत्पाद अधीक्षक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने न्यायालय से निवेदन किया था।
मामला बक्सर औद्योगिक थाना कांड संख्या 132/24 से संबंधित है। उक्त मामले में शराब की तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ था। जिसमें बिहार होमगार्ड के दो जवानो सहित लगभग आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उक्त मामले में अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उत्पाद अधीक्षक की भी संलिप्तता पाई थी। पुलिस के अनुसंधान पर उनके निजी माेबाइल नंबर से शराब तस्कराें से सांठगांठ का साक्ष्य मिला था। जिसके बाद एसपी मनीष कुमार ने उत्पाद अधीक्षक के गिरफ्तारी काे लेकर मातहताें काे निर्देश दिया था। एसपी के निर्देश मिलने पर संबंधित पुलिस पदाधिकारी उत्पाद अधीक्षक के गिरफ्तारी काे लेकर छापेमारी में जुट गए थे। पुलिस के छापेमारी की भनक लगते ही उत्पाद अधीक्षक ने काेर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी।