चिंताहरण हत्याकांड: संदीप यादव समेत पांच काे आजीवन कारावास, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
इटाढ़ी थाना क्षेत्र के महिला गांव के चिंताहरण ओझा हत्याकांड में मंगलवार काे अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पांच प्रभाकरदत्त मिश्रा की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने हत्या के आरोपित संदीप यादव समेत पांच काे दाेषी पाया। काेर्ट ने सभी अभियुक्ताें काे विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास के साथ आर्थिक जुर्माना लगाया है।
अपर लाेक अभियाेजन बेचन राम ने बताया कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के महिला गांव निवासी चिंताहरण ओझा 5 दिसम्बर 2014 काे गैस लेने इटाढ़ी गैस गाेदाम पर बाेलेराे वाहन से गए थे। उसी दाैरान दाे बाइक सवार पांच अपराधियाें ने गाेली मार हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र सर्वजीत ओझा ने संदीप यादव, साेनु वर्मा, संजीव कुमार मिश्रा, विक्रम पासवान और दीपक कुमार गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस और गवाहाें के साथ साक्ष्य के आधार पर काेर्ट ने पांचाें काे हत्या का दाेषी पाया। काेर्ट ने मंगलवार काे सभी काे हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं काेर्ट ने अन्य धाराओं में अभियुक्ताें काे पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ छह-छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सभी अभियुक्ताें काे काेर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया।