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मारपीट के दाे अभियुक्ताें की तीन वर्ष की हुई सजा, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
मारपीट के मामले में शुक्रवार काे जिला अपर एवं सत्र न्यायधीश तृतीय संजीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में दो आरोपितों को दोषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्ताें काे तीन वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया।
अपर लोक अभियोजन सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि 24 दिसम्बर 2022 काे इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बैरी गांव के मुन्ना तिवारी अपने खेत पर जा रहे थे। आरोपितों ने घात लगाकर राड व हाकी से मारपीट कर जख्मी कर दिया। इसी मामले में सूचक ने रविंद्र तिवारी पिता जगदीश तिवारी व ढुलू तिवारी पिता राज नारायण तिवारी के खिलाफ इटाढ़ी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों व साक्ष्य के आधार आराेपिताें काे मारपीट का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 3-3 साल सज़ा के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।