नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20 वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
व्यवहार न्यायालय के पाॅक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिट्टी चौधरी और टेगरी उर्फ अमिताभ बच्चन को 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट 6 अमित कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपियों पर 50 हजार रुपए व 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।



विशेष अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह के अनुसार यह मामला सिकरौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 26 जनवरी 23 को छात्र स्कूल में झंडोत्तोलन समारोह में भाग लेने गई थी। दोपहर में घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन चालू की। इस दौरान किसी ने बताया कि बिट्टी चौधरी के घर के पास दिखाई दी। वहां जाने पर पता चला की बच्ची के साथ बिट्टू चौधरी और टेगरी ने दुष्कर्म किया है। बच्ची रोती हुई बताई की विकास कुमार उसे बहला फुसलाकर लाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, तब इन दोनों आरोपियों ने विकास कुमार को भगा दिया और उसके साथ उसका दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने महिला थाना में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें विकास कुमार को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया। कोर्ट ने गवाह के बयान, मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तको दोषी पाकर सख्त सजा सुनाई। बिट्टी चौधरी को 20 साल और 50 हजार रुपए का अर्थदंड और टेगरी को 20 साल सजा 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अपने फैसले में नाबालिग के खिलाफ अपराधों को गंभीर बताते हुए पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 10 लाख रुपया पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया।





