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सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले तीन को मिली सजा

 

बीआर दर्शन। बक्सर

सरकारी अनाज की कालाबाजारी मामले में गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों को अनाज कालाबाजारी का दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को दो – दो वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया ने कि 13 फरवरी 2021 की रात ग्यारह बजे इटाढ़ी थाना के करमी गांव निवासी डीलर उर्मिला देवी के पति अजय सिंह के द्वारा 109 बोरी गेहूं कालाबाजारी के लिए ट्रैक्टर पर लादकर ले जाने की सूचना किसी ने एसडीएम को दी थी। उन्होंने इसकी जांच का आदेश तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिया। जांच के बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने सोनालिका ट्रैक्टर पर गेहूं लाद कर बेचने जा रहे चालक जितेन्द्र सिंह को इटाढ़ी पुलिस की मदद से पकड़ लिया। मामले में इटाढ़ी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने डीलर उर्मिला देवी, उनके पति अजय कुमार व जितेन्द्र सिंह को दो-दो वर्ष की सजा और पांच – पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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