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अधिवक्ता के साथ मारपीट के आरोपितों को आठ-आठ वर्ष की सजा, लगा जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

अधिवक्ता प्रदुमन चौबे के साथ मारपीट का जख्मी करने के मामले में गुरुवार को फैसला आया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने आरोपितों विरेन्द्र कुमार चौबे व हरेन्द कुमार चौबे को 8-8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामला औद्योगिक थाना  से जुड़ा है।

कोर्ट ने आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं में 307 के तहत 8-8 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई । जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 324 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई ।धारा 323 में छः माह कि सज़ा सुनाई । सभी सजा साथ -साथ चलेंगी।

अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना 6 जून 2011की है। अहिरौली निवासी अधिवक्ता प्रदुमन चौबे कोर्ट गए थे घर से फोन आया कि आपके गोतीया आपको‌ मारने के फिराक में है। उन्होंने इसकी सूचना अधिवक्ता संघ को दी कोर्ट से वापस घर जा रहे थे तो सारीमपुर बगीचा के पास इन लोगों ने घेर लिया। चौबे को लाठी भाला, रामी, और कट्टा के साथ मारपीट करके जख्मी कर दिया। राहगीरों के पहुंचने पर ये लोग भाग गए इसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती किया वहां अपना बयान पुलिस को दर्ज कराया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों की गवाही और अनुसंधान को कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपितों को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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