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शराब तस्करी मामले में दोषी को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

शराब तस्करी के मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय-2 सोनेलाल रजक की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी कृष्णा कुमार को पांच साल की कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामा श्रीचंद्र ने बताया कि विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश सोने लाल रजक की अदालत ने उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत यह सजा सुनाई है। मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार दिया गया था और आज मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा का फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला 11 जून 2024 को उत्पाद टीम गुप्त सूचना के आधार पर चौसा स्टेशन रोड पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिपाकर रखी गई 180 मिलीलीटर की 192 बोतल 8 पीएम व्हिस्की बरामद हुई थी। इसके बाद शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया था। इस मामले में उत्पाद विभाग के सहायक अवर निरीक्षक संतोष कुमार ने बक्सर उत्पाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान और अभियोजन की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी कृष्णा कुमार नगर थाना क्षेत्र के मुसाफिरगंज निवासी स्वर्गीय राजदेव शर्मा का 34 वर्षीय पुत्र है।

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