दाे शराब तस्कराें काे मिली पांच वर्षाें की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
अवैध शराब के मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक की कोर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने आराेपिताें काे दोषी पाकर पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। काेर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा व श्यामा श्री चंन्द्रा ने बताया कि 13 मार्च 2022 को ब्रह्मपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोटरसाइकिल से दाे युवक अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। ब्रह्मपुर थाना पुलिस उधुरा घाट के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाइक से तस्करी की लाई जा रही 25. 200 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बाइक पर सवार मंटू यादव व अंकित यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में आरोपितों मंटू यादव साकिन ओजपुरवा अंकित यादव साकिन रुकुनपुरा थाना बांसडीह जिला बलिया के खिलाफ ब्रह्मपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपितों को दोषी पाया। न्यायाधीश सोने लाल रजक ने अभियुक्तों मंटू यादव व अंकित यादव को पांच-पांच वर्ष की कारावास के साथ एक – एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।