छेड़खानी के मामले में हुई सुनवाई, अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास

बीआर दर्शन | बक्सर
नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में मंगलवार को पास्को कोर्ट में सुनवाई हूई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 10 मार्च 2023 को राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बिहारी चौधरी के पुत्र लालू चौधरी ने बधार से घर आ रही नाबालिग को पकड़ लिया। आरोपित पीड़िता का बांह पकड़कर घर में ले गया तथा दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो बच्ची चिल्लाने लगी और दांत काटकर भाग गई। पीड़िता रोते-रोते घर जाकर मां को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां ने राजपुर थाना में लालू चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसी मामले अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी पाकर सजा सुनाई । अभियुक्त लालू चौधरी घटना क्रम से ही जेल में काराधीन है। पाॅक्सो के अन्तर्गत अभियुक्त को 3 वर्ष सश्रम कारावास के साथ पीड़िता को 2 लाख 50 हजार रुपए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत देने का आदेश दिया है।