अवैध हथियार रखने वाले चार अभियुक्ताें काे मिली सजा, लगा जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
अवैध हथियार के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया।
जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने बताया कि 15 जुलाई 2018 को तत्कालिन इटाढ़ी थानाध्यक्ष विवेक राज को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लाेग हथियार के साथ एकत्र हुए है। वरीय अधिकारियाें के निर्देश पर टीम गठित कर छापामारी किया गया। पुलिस ने उत्तम कुमार राम उर्फ साधु राम के घर से एक दो नाली बन्दुक व गोली बरामद किया। उत्तम कुमार राम के साथ बगही के दिनेश राय, ओराप के जयशंकर सिंह और मनाेहरपुर गांव के राजु कुमार गुप्ता काे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में इटाढ़ी थाना में चाराें के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश देवेश कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर चारों अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। एक धारा में दाे वर्ष के कारावास के साथ 10-10 हजार का जुर्माना और एक अन्य धारा में छह माह के कारावास के साथ 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। सभी सज़ाए साथ- साथ चलेगी।