OTHERS

पत्नी के हत्यारे काे आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

पत्नी के हत्या के मामले प्रिंसिपल अपर जिला सत्र न्यायाधीश 8, सुनील कुमार सिंह की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाकर अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक ददन कुमार ‌सिंह ने बताया कि धनसोई थाना क्षेत्र के चकिया गांव में 11 अक्टूबर 2021 को सूरज अपनी पत्नी शारदा देवी ‌से गाली गलौज करता था उसके साथ मारपीट करता था। शारदा देवी की शादी सूरज कुमार से 12 वर्ष पहले हुआ था, उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। इसी क्रम में शारदा देवी अपने भाई के साथ 2 वर्ष पहले से अपने गांव भानपुर थाना दिनारा रह रही थी। घटना पूर्व एक ‌माह से सास का तबीयत खराब होने के बाद फिर वह वापस ससुराल आई थी। उसके बाद सुरज ने फिर से गाली गलौज करने लगा इसी क्रम में एक दिन कुदाल से मार कर अपनी पत्नी का गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। इसी मामले में‌ मृतका के भाई सिकंदर सिंह ने आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट न गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश पारित किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button