मारपीट में हुए हत्या के मामले में अभियुक्त काे सात वर्ष की कारावास

बीआर दर्शन | बक्सर
मारपीट में हुए माैत के मामले में बुधवार काे अपर अपर सत्र न्यायाधीश 3 प्रभाकर दत्त मिश्रा की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाकर सात वर्ष के कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक विजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 1 जून 2020 को सिमरी थाना क्षेत्र के राजापुर वेनी लाल के डेरा के पास देवराज यादव के घर के सामने धनजी यादव वगैरा मिट्टी काटकर जमीन में फेंक रहे थे। देवराज यादव मना किया तो धनजी यादव ने लाठी से सिर पर मार दिया। जिससे उनका सिर फट गया खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजनाें ने तत्काल उन्हे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान देवराज की मौत हो गई। इसी मामले में मृतक देवराज के पुत्र मोहन यादव ने सिमरी थाना में आरोपित के खिलाफ एफअाईअार दर्ज कराई थी। काेर्ट ने पुलिस की चार्जशीट के बाद सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने अभियुक्त धनजी यादव को सात वर्ष की कारावास के साथ दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया।