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किशोर के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा, दो लाख जुर्माना

 

बीआर दर्शन। बक्सर

नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में सोमवार को पाक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 25 फरवरी 2017 को ब्रह्मम्पुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर का रहने वाला 8 वर्षीय बच्चा बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में शिवजी बारी ने उसे बहला-फुसलाकर कर अपने घर ले गया। आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। आरोपित ने बच्चे को जाते समय 50 रुपया दिया और उक्त दुष्कर्म की बात किसी से नहीं बताये की बात कही। घटना के बारे में पीड़ित ने जब अपने परिजनों को बताया तो परिजनों ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई । मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया। न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त शिवजी बारी को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई। एक मामले में 20 वर्ष कारावास के साथ 1 लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया। दुसरे मामले की 10 वर्ष कारावास के साथ 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया सभी सजायें साथ- साथ चलेगी।

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