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उधार में नहीं दिया मुर्गा तो कर दी हत्या, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

बगेन गोला थाना क्षेत्र के एकरासी गांव में हुई थी घटना कोर्ट ने सभी गवाहों को सुनने के बाद दिया फैसला 

फाइल फोटो

बीआर दर्शन। बक्सर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच प्रभाकर दत्त मिश्रा की कोर्ट में हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों के सुनने के बाद आरोपितों को हत्या के मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपित को आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि 2 मार्च 2018 को बगेनगोला थाना क्षेत्र के एकरासी गांव में सुचक संजीत चौधरी पिता राजेंद्र चौधरी मुसहर टोली में मुर्गा मीट की दुकान किया था। आरोपित उधार में मांग रहे थे। दुकानदार ने पहले वाला बकाया की मांग करते हुए मुर्गा देने से मना कर दिया। दो तो आरोपितों ने सूचक के भाई रंजीत चौधरी के साथ गाली गलौज और मारपीट किया। सूचक भाई के साथ पुछताछ करने के लिए गया। रास्ते में घेरकर रंजीत चौधरी को संजू मुसहर ने चाकू से गर्दन पर मारकर जख्मी कर दिया। जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले में सुचक ने 6 आरोपितों के खिलाफ बगेनगोला थाना में एकरासी गांव के ही संजू मुसहर, मंजू मुसहर, विजय यादव, पिन्टु गिरी उर्फ पिन्टु यादव, रविंद्र मुसहर, राजेंद्र मुसहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार दोषी पाया। संजु मुसहर को आजीवन करावास के साथ 20,000 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। 5 अभियुक्तों को एक साल की सजा के साथ एक हजार रुपया जुर्माना लगाया।

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