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मसाला डोसा के साथ सांभर नहीं देने पर हो गया मुकदमा, देना होगा हर्जाना 

जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला, रेस्टोरेंट संचालक पर लगा जुर्माना शहर के एक अधिवक्ता को डोसा के साथ नहीं दिया था सांभर

अधिवक्ता मनीष पाठक

बीआर दर्शन। बक्सर

डोसा के साथ सांभर नहीं देने और शिकायत करने पर गलत व्यवहार करना रेस्टोरेंट संचालक को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट संचालक पर सेवा में कमी पाते जुर्माना लगाया।

शहर के बंगला घाट के रहने वाले अधिवक्ता मनीष पाठक 15 अगस्त 2022 को शहर के नमक रेस्टोरेंट से डोसा खरीदा। जिसे पार्सल करा घर पर खाने के लिए ले गए। घर पर पार्सल खोला तो उसमें केवल डोसा था, सांभर नहीं था। अधिवक्ता ने अगले दिन रेस्टोरेंट संचालक से सांभर नहीं देने की शिकायत किया तो उस दौरान भी ग़लत व्यवहार किया गया। संचालक के व्यवहार को देख अधिवक्ता ने वकालतन नोटिस भेजा। नोटिस का जबाव नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर दिया। आयोग सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाया तथा फैसला सुनाते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य वरुण कुमार की खंडपीठ ने परिवादी को हुए मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट के लिए दो हज़ार रुपए तथा वाद खर्च के रूप में 1500 रुपए सहित कुल 3500 रुपए 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश सुनाया। निर्धारित अवधि के बाद विपक्षी को 8 फीसद ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

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