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बगैर ट्रेड लाइसेंस के शहर में चल रहे हैं निजी क्लीनिक, नगर परिषद ने 51 को भेजा नोटिस 

ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले निजी क्लीनिक संचालक पर होगी कार्रवाई नगर परिषद ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया समय

बीआर दर्शन | बक्सर

नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यवसाय करना है तो नगर परिषद से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए नगर परिषद की ओर से क्षेत्र में प्रचार-प्रसार भी कराया गया है। लेकिन, नगर परिषद क्षेत्र में संचालित कई निजी नर्सिंग होम बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन ने वैसे निजी क्लिनिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जो बिना ट्रेड लाइसेंस लिए व्यवसाय कर रहे हैं।

नगर परिषद की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 27 मई 2023 तक शहर में संचालित कुल 51 नर्सिंग होम के प्रबंधकों ने ना तो ट्रेड लाइसेंस लिया है और ना ही इसके लिए कोई आवेदन दिया है। इन नर्सिंग होम के संचालक व प्रबंधकों पर नगर परिषद की ओर से नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद की ईओ प्रेम स्वरूपम ने निर्देश जारी किया है कि नोटिस प्राप्त 7 दिनों के अंदर कार्यालय में आवेदन जमाकर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं करने वाले प्रबंधकों पर नगरपालिका अधिनियम-2007 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

*काफी सरल है ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया*

नगर परिषद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफी सरल है। इसके लिए निजी नर्सिंग होम के संचालकों को कार्यालय में एक आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, होल्डिंग रसीद कमर्शियल का फोटो स्टेट और एक फोटो देना होगा। वहीं जिनका नर्सिंग होम किराया के मकान में चल रहा है तो उन्हें आवश्यक कागजातों के अलावा किरायानामा आवेदन के साथ देना होगा।

*शहर में संचालित 51 नर्सिंग होम पर भेजी गई नोटिस*

नगर परिषद ने शहर में संचालित कुल 51 नर्सिंग होम पर नोटिस भेजने की कार्रवाई की है। शहर में संचालित गंगेय राय चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, नील हॉस्पिटल, शील हॉस्पिटल, कुशवाहा लकवा हॉस्पिटल, देवानंदन अस्पताल एवं आई क्लिनिक, दृष्टि आई अस्पताल, जय माता दी हड्‌डी रोग क्लिनिक, हाई टेक क्लिनिक, जनता सेवा सदन, लकवा अस्पताल, सत्यम डेंटल केयर, डेंटल केयर, प्यारी देवी क्लिनिक, रजनीश अस्पताल, पंकज सेवा सदन, चांदसी डिस्पेंसरी, ओसन चिकित्सालय, जीवन ज्योति आई हॉस्पिटल, मां सेवा सदन, फरीदिया चाइल्ड केयर, साबित खिदमत हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, राज क्लिनिक, मां शारदा संजीवनी नर्सिंग होम, आयुष नर्सिंग होम, आरोग्य डेंटल हॉस्पिल, आरपी डाईग्रोसिस्ट सेंटर, पार्वती मेमोरियल हॉस्पिटल, राधा क्लिनिक, डॉ नमिता सिंह चिकित्सालय, श्वेता सेवा सदन महिला अस्पताल, आशीवार्पद हॉस्पिटल, कार्डियो गेस्ट्रोलोजी क्लिनिक, चर्म रोग क्लिनिक, कन्सल्टेंट फिजिसियन, पूजा स्वास्थ्य केंद्र, आर्थो केयर, गोपाल फजियोथेरेपी सेंटर, आरपी सेवा सदन, डॉ एमडी आलम क्लिनिक, महर्षि मेंही हॉस्पिटल, मां मुंडश्वरी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, दिव्यलोक हॉस्पिटल, हरी जी सुविधा हॉस्पिटल, आरपी सेवा सदन, बुधनपुरवा, अरविंद नर्सिंग होम, श्री नारायण हॉस्पिटल एवं लाइफ लाइन हॉस्पिटल पर नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है।

 

 

 

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