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गैंगरेप के आरोपियों को 20-20  वर्ष के कठोर कारावास की हुई सजा

2021 में हुई थी घटना, शौच के लिए घर से बाहर गई थी महिला गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों पर हुआ दोष सिद्ध, मिली सज़ा 

फाइल फोटो

बीआर दर्शन। बक्सर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की कोर्ट में गैंगरेप मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपितों को घटना का दोषी पाया। कोर्ट ने गैंगरेप के अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

मामले में लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बभनी गांव में पीड़िता अपने घर से शौच के लिए निकली थी। पहले से घात लगाकर दो युवक ने हथियार का भय दिखाकर गैंगरेप किया। रेप करने के बाद पीड़िता को धमकी दी कि उसके पति और पुत्र की हत्या कर देंगे। पीड़िता ने भुवर राम व अनिल राम के खिलाफ वर्ष 21 को महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त गवाहों के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त भुवर राम व अनिल राम को 20-20 साल का कठोर कारावास के साथ 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।

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