नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित समेत गांजा कारोबारी को मिली सजा
दो अलग -अलग कोर्ट में सुनवाई के बाद सुनाई गई सज़ा
प्रतिकात्मक फोटोबीआर दर्शन। बक्सर
व्यवहार न्यायालय मे दो अलग-अलग मामलों में विभिन्न कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों मामलों के आरोपितों को सज़ा सुनाई, साथ ही दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र नयायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा के पास्को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को घटना का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित को 20 वर्ष की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा गांव के सोनी केशरी के खिलाफ पास्को एक्ट में 13 दिसंबर 20 को महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों के साथ गवाहों को सुना। कोर्ट ने आरोपित को घटना का दोषी पाते हुए सजा सुनाया। कोर्ट ने आरोपित को 20 वर्ष की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने गांजा कारोबारी मंझरिया गांव के संतोष कुमार सिंह उर्फ रसगुल्ला को 66 किलो गांजा रखने के मामले 10 वर्ष की सज़ा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियुक्त को औद्योगिक थाना पुलिस ने कतकौली मैैदानके समीप नवनिर्मित मकान से पकड़ा था।