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जमीनी विवाद में हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

 

बीआर दर्शन | बक्सर

जिला अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए चार अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक हर्षु दयाल सिंह ने बताया कि घटना 16 मई 2018 की है। नावानगर थाना क्षेत्र के पिलापुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर बबन सिंह की हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि जब वह शाम के समय अपनी खरीदी हुई जमीन पर जा रहे थे, तभी गांव के चार लोगों ने एकजुट होकर उन पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल बबन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी।

इस मामले में मृतक की बहू सुनीता देवी ने पिलापुर के ही संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हजारी सिंह और कमलेश सिंह के खिलाफ नावानगर थाना के बासुदेवा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हजारी सिंह और कमलेश सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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