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जानलेवा हमला के चार अभियुक्ताे काे दस वर्ष की सजा के साथ 32 हजार का जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

हत्या के प्रयास के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम राकेश कुमार राकेश की काेर्ट में सुनवाई हुई। काेर्ट ने चार अभियुक्तों को 10 वर्षों के सश्रम कारावास के साथ 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं पांचवें अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माना लगाया।

अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रम्हपुर थाना क्षेत्र के कांट गांव में 12 जून 2011 को अपने दरवाजे पर बैठकर शिवदयाल सिंह एवं अन्य कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। उसी दाैरान सभी आराेपित हथियार से लैस होकर आए तथा अंधाधुंध फायरिंग किया। जिसमें शेषनाथ सिंह द्वारा चलाई गई गाेली गोली सुदामा सिंह की बाह में लगी थी, वहीं दयाशंकर सिंह उर्फ सोनू सिंह द्वारा चलाई गई गोली से दरोगा सिंह जख्मी हुए थे। आरोपितों ने पीड़ित के घर में घुसकर लूटपाट भी मचाया। मामले में सूचक शिव दयाल सिंह ने ब्रह्मपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायाधीश राकेश कुमार राकेश ने सुनवाई करते हुए 7 गवाहों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर अलग-अलग धाराओं में अभियुक्तों को सजा सुनाई। दयाशंकर सिंह उर्फ सोनू सिंह, शेषनाथ सिंह, सूर्यकुमार सिंह व मनोज कुमार सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत 10 वर्षों सश्रम कारावास, एवं 27 आर्म्स एक्ट में 7 वर्षों का सजा सुनाया। इसके साथ ही प्रत्येक पर 32-32 हजार का जुर्माना लगाया। ‌वहीं पांचवें अभियुक्त प्रहलाद कुमार सिंह को 5 वर्ष का सजा एवं 27 आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष सजा सुनाई और 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। उन्हाेंने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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