हत्या के सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 45 हजार अर्थदंड

बीआर दर्शन। बक्सर
जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों के सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपितों को आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया।
अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि 17 मार्च 2014 को ब्रम्हपुर थाना क्षेत्र के कांट में सूचक देवव्रत सिंह अपने पिता बलराम सिंह के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे। इसी बीच आरोपितों ने हथियार के साथ लैस होकर उनके दरवाजे पर आकर बलिराम सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी और सूचक देवव्रत सिंह को भी जख्मी कर दिया ।इसी मामले में सुचक ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़ित ने मनोज सिंह, सूरज सिंह, शंभू नाथ सिंह, शिव शंकर सिंह ,बलराम सिंह, सुनील सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, सोनी सिंह उर्फ दया शंकर सिंह सभी ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांट गांव के है।आपस में जमीन को लेकर विवाद था ।इसी मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। हत्या के मामले में आजीवन करावास के साथ प्रत्येक पर 45,000 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया। सभी सजा साथ-साथ चलेंगीं।