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आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मिली तीन वर्ष की सजा और जुर्माना

बीआर दर्शन। बक्सर
आर्म्स एक्ट के मामले में गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 11 गौरव कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को सजा के साथ जुर्माना लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि 23 अप्रैल 2023 को टाउन थाना क्षेत्र के मुसाफिरगंज में एक व्यक्ति को हथियार के साथ देखा गया। पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के क्रम में उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया था। मामले में पुलिस ने राजा कुमार पिता विजय गुप्ता के खिलाफ एफआईआर की दर्ज किया था। न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त राजा कुमार को 3 साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।