गांजा तस्करी के सात अभियुक्तों को 15 वर्ष कारावास, जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
एनडीपीएस एक्ट के मामलें में मंगलवार काे जिला अपर एवं सत्र न्यायधीश 11 रघुवीर प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहाें और साक्ष्याें काे सुनने के बाद आराेपिताें काे गांजा तस्करी का दाेषी पाया था। काेर्ट ने सात अभियुक्तों को 15 वर्ष कारावास के साथ जूर्माना भी लगाया ।
विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि 2 सितंबर 2022 काे चौसा कर्मनाशा पुल के पास से यादव मोड़ के तरफ जाने वाली पक्की सड़क पर चेकिंग के दाैरान एक बाेलेराे वाहन पकड़ी गई थी। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से टोटल 37 पैकेट गांजा बरामद हुआ। जिसका टोटल वजन 121 किलाे, 407 ग्राम था। बोलोरो गाड़ी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते यूपी से बिहार आ रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना के अधार पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बोलोरो गाड़ी के सीट के निचे से गांजा बरामद किया था। पुलिस ने वाहन में बैठे सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कमल कुमार सिंह, रवि कुमार सिंह, राजकुमार शर्मा, अशोक कुमार पाल, संतोष कमकर, अभय कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह काे जेल भेज दिया था। उसमें से 6 बक्सर जिला के और एक भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। पुलिस ने सातों के खिलाफ बक्सर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज किया था। पुलिस के चार्जशीट के बाद नयायाधीश रघुवीर प्रसाद स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया । काेर्ट ने 6 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अलग- अलग धाराओं में सभी सात अभियुक्तों को 15 वर्ष कारावास की सजा के साथ 1 लाख 50 हजार रुपए प्रत्येक पर जुर्माना लगाया। वहीं एक और धारा में अभय कुमार सिंह, अरूण कुमार सिंह को 15 वर्ष सज़ा के साथ 1 लाख 50 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।