शराब तस्करी के अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब तस्करी के मामले में शनिवार को विशेष उत्पाद न्यायालय-2 सोनेलाल रजक की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने युवक को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय तथा अपर विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चन्द्र ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्पाद थाना कांड संख्या 525/2025 में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में हुई। न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने फैसला सुनाया।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 17 दिसंबर 2025 की है। उस दिन मद्यनिषेध विभाग की टीम शराब के खिलाफ छापेमारी और गश्ती कर रही थी। शाम करीब 5:30 बजे चौसा रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन ढाला के पास पीठू बैग लेकर जा रहे एक युवक पर टीम को संदेह हुआ। इसके बाद उसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से 8 पीएम स्पेशल ब्लेंड ऑफ स्कॉच एंड इंडियन ग्रेन व्हिस्की की 180 मिलीलीटर वाली 20 बोतलें बरामद हुईं। शराब की कुल मात्रा 3.600 लीटर थी। इसके बाद शराब जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान जयशंकर कुमार (23 वर्ष), पिता बिंदेश्वर पासवान, निवासी फतेहपुर शाहबाज, थाना राघोपुर, जिला वैशाली के रूप में हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी करार दिया। अब न्यायालय ने पांच साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।





