झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म के अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
व्यवहार न्यायालय के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की कोर्ट में दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित दीपक राम और कन्हैया गोंड को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा 50 हजार का जुर्माना लगाया।



विशेष अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के दीपक राम और कन्हैया गोंड झाड़ फूंक का काम करते थे। इसी में सूचिका बीमार थी। सुचिका इन लोगों के पास गई तो इन लोगों ने झाड़ फूंक किया। अभियुक्तों को एक पुड़िया में दवा दिया। दवा खाने के बाद वो बेहोश हो गई उसके साथ दोनों ने दुष्कर्म किया। इसी मामले में सूचिका ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट ने गवाह के बयान, मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तको दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया।





