छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट 6 न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की कोर्ट में मंगलवार को पाक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने छः साल कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ अरूण कमकर को दोषी पाकर उसे आजीवन कारावास की सज़ा के साथ 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।



बिशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 16 अगस्त 2023 को सिमरी थाना क्षेत्र के छः साल की बच्ची शौच करने के लिए गई थी उसके पड़ोसी अरुण कुमार ने पैसे का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। स्थानिय लोगों ने 5 हजार रुपए में मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया और धमकी दी। फिर सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के अधार पर अरूण कुमार को दोषी पाकर आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने बिहार पिड़ित प्रतिकर योजना के तहत 7 लाख रुपए पीड़िता को और उसकी मां को 2 लाख रुपए मजदूरी और घर के रखरखाव के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव व कल्याण विभाग को पिड़िता के लिए मुफ्त शिक्षा, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया।





