OTHERS

हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 5-5 हजार का जुर्माना 

 

बीआर दर्शन। बक्सर

हत्या के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मनोज कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पुलिस और दोनों पक्षों की गवाहों को सुनने के बाद आरोपित मुखलाल चौधरी और उषा देवी को दोषी पाया था।

अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर 2021 को इटाढ़ी थाना क्षेत्र में मुखलाल चौधरी चापाकल का मुंडा खोल उसमें बालू डाल रहा था। मौके पर चंदा देवी ऐसा करने से मना करने लगी। इस पर मुखलाल चौधरी ने हथौड़ा से चंदा देवी के सिर पर व पीठ पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसे सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर होने के बाद ट्रामा सेंटर ले जा गया जहां पर इलाज के दौरान चंदा देवी की मौत हो गई।

इसी मामले में सुचिका सोना देवी ने इटाढ़ी थाना में मुखलाल चौधरी और उषा देवी खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मुखलाल चौधरी व उषा देवी को दोषी पाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार ने मुखलाल चौधरी और उषा देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास के साथ 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button