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पूर्व मुखिया के हत्यारे को हुई आजीवन कारावास, 15 हजार का जुर्माना

18 वर्ष पहले नावानगर थाना क्षेत्र के मणियां गांव में हुई थी पूर्व मुखिया की हत्या  कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिया फैसला 

फाइल फोटो

बीआर दर्शन। बक्सर

18 वर्ष पहले नावानगर थाना क्षेत्र के मणियां गांव में हुए पूर्व मुखिया हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि 26 दिसंबर 05 को नावानगर थाना क्षेत्र के मणियां गांव में पूर्व मुखिया केशव सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। मृतक के भतीजा सुचक जज सिंह ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह अपने भाइयों के साथ अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे।उनके चाचा केशव सिंह पूर्व मुखिया शौच करने हेतु गये थे। पहले से घात लगाकर बैठे धर्मदेव सिंह व अन्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा सुनवाई करते हुए। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर धर्मदेव सिंह उर्फ धर्मदेव यादव को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया।।

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