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हत्या के अभियुक्त को आठ वर्ष की सजा के साथ डेढ़ लाख जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर 

प्रधान जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में हत्या के एक मामले सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आठ वर्ष की सजा के साथ डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया की 8 जून 2010 को इटाढ़ी थाना के रहने वाली सोनी देवी ने आरोप लगाया कि ससुर हरी तुरहा ने उसके पुत्र को लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसी मामले में इटाढ़ी थाना में आरोपित के‌ खिलाफ ‌एफआईआर दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अलग अलग धाराओं में सज़ा सुनाई। 302 में आठ सज़ा के साथ एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। दुसरे मामले में 201 में एक साल सज़ा के साथ पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।

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