OTHERS

30 वर्ष बाद डकैती के मामले में आया फैसला, 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास 

 

बीआर दर्शन। बक्सर

डकैती के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद डकैती के मामले में आरोपितोंको दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 17अगस्त 1993 को सिमरी थाना क्षेत्र के तिलक राय हाता के गुडन यादव के घर में डकैतों ने घटना को अंजाम दिया। लूटपाट का विरोध करने पर रामजनम यादव और सरल यादव को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इसी मामले में सूचक गुडन यादव ने आरोपितों लालू अहीर, मंगरू अहीर , गंगा सागर अहीर, बगेसर अहीर, शिवसागर अहीर, विजय अहीर, गंगासागर अहीर, बड़क अहीर, रघुवर पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाकर सभी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया। सज़ा के साथ प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button