CRIME
नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

बीआर दर्शन। बक्सर
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पाक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। पाक्सो कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के नियाजीपुर के मनोज यादव के खिलाफ 25 अप्रैल 22 को महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने बताया कि वह सुबह शौच करने के लिए जा रही थी रास्ते में मनोज यादव ने बलपूर्वक पकड़कर मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाकर मनोज यादव को 20 बर्ष सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया।