दो बाेतल शराब पर दाे अभियुक्ताें मिली पांच-पांच वर्ष की सजा, जुर्माना

बीआर दर्शन | बक्सर
शराब बरामदगी के मामले में मंगलवार को उत्पाद कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है। अभियुक्ताें काे पांच-पांच वर्ष की सजा के साथ एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा व श्यामा श्री चंन्द्रा ने बताया कि 31 जुलाई 2021 को नगर के वीर कुंवर सिंह सेतु के समीप स्थित उत्पाद चेक पोस्ट पर गृह रक्षकों के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक इनोवा लग्जरी कार से अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया। गृह रक्षकों ने सूचना उत्पाद विभाग टीम को दिया। उत्पाद विभाग ने जांच किया तो एक रॉयल स्टैग 750 एम एल शराब व एक टर्बो बीयर 650 एम एल बरामद किया। उत्पाद पुलिस ने कार में सवार पश्चिम बंगाल के मालदह के ओम प्रकाश जायसवाल के पुत्र रितेश कुमार जायसवाल और श्याम चरण दास के पुत्र पिंटु दास काे गिरफ्तार कर लिया। दाेनाें ने पूछ-ताछ में बताया कि पीने के उद्देश्य से उक्त शराब रखा था। इसी मामले में पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपिताें को शराबबंदी का दोषी पाया। न्यायाधीश सोने लाल रजक ने अभियुक्तों को 5-5 साल कारावास के साथ एक- एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।