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एटीएम में एक से अधिक व्यक्ति का प्रवेश सेवा में त्रुटि, उपभोक्ता आयोग ने बैंकों पर लगाया जुर्माना

 

बीआर दर्शन | बक्सर

जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एटीएम में एक से अधिक व्यक्ति का एक साथ उपस्थित होने को बड़ी सेवा में त्रुटि माना है। कोर्ट ने इस संबंध में विपक्षी स्टेट बैंक बक्सर शाखा एवं आईसीआईसीआई बक्सर को को 5 लाख 16 हज़ार रुपए के अलावे 50 हज़ार की क्षतिपूर्ति एवं 10 हज़ार रुपए बतौर बाद खर्च के साथ-साथ वर्ष 2017 से 6% सूद के साथ भुगतान करने का महत्वपूर्ण आदेश सुनाया।

परिवादी के अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि मुफस्सिल थाना के नदांव गांव के रहने वाले शालिग्राम दुबे ने पीपी रोड स्थित साहू कंपलेक्स स्थित एटीएम से 2 फरवरी 2016 को 10 हज़ार रुपए की निकासी किया था। एटीएम में उसके पीछे खड़ा व्यक्ति ने तकनीकी समस्या को दूर करने के बहाने परिवादी का एटीएम बदल दिया तथा उससे लाखों रुपए की निकासी एवं ऑनलाइन खरीदारी कर ली। परिवादी ने इसकी सूचना तत्काल बैंक को दिया। लेकिन स्टेट बैंक ने खाते के निकासी पर रोक नहीं लगाया जिससे अभियुक्त लगातार निकासी करता रहा। अभियुक्त ने परिवादी का 5,14, 990 की निकासी और खरीदारी कर लिया। परिवादी का सेविंग खाता स्टेट बैंक की शाखा में था वही एटीएम आईसीआईसीआई का था।

उक्त मामले में परिवादी ने विपक्षियों के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पत्र दाखिल किया था जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विपक्षी की सेवा में बड़ी त्रुटि पाया गया। न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग वेद प्रकाश सिंह एवं राजीव कुमार सिंह की खंडपीठ ने विपक्षी स्टेट बैंक एवं आईसीसी को परिवादी के निकल गए 5,15,800 रुपए के अलावे 50 हज़ार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति एवं 10 हज़ार रुपए वाद खर्च के साथ घटना की तिथि से 6% सूद के साथ वापस लौटने का आदेश सुनाया। न्यायालय ने उक्त आदेश के पालन के लिए 60 दिनों का समय दिया है, अवधि बीतने के बाद ब्याज की राशि 8% बढ़ जाएगा।

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